पुणे पोर्श हादसा: नाबालिग आरोपी ने नहीं बनाया रैप वीडियो, न्यूज़ आउटलेट्स का दावा ग़लत

लेखक: अंकिता कुलकर्णी
मई 24 2024

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पुणे पोर्श हादसा: नाबालिग आरोपी ने नहीं बनाया रैप वीडियो, न्यूज़ आउटलेट्स का दावा ग़लत

दावा है कि वीडियो में पुणे पोर्श कार हादसे के मामले में नाबालिग आरोपी को रैप गाना गाते हुए दिखाया गया है. (सोर्स: एक्स/टीवी9 मराठी, न्यूज़ 18 लोकमत/स्क्रीनशॉट)

फैक्ट चैक

निर्णय असत्य

वायरल वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर है जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट "क्रिंजिस्तान2" है. वह पुणे पोर्शे कार हादसे का नाबालिग आरोपी नहीं है.

क्लेम आईडी f1d1d536

दावा क्या है? 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घुंघराले बालों वाला लड़का रैप गाने के ज़रिये पुणे में पोर्श कार हादसा, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी, का मज़ाक उड़ाता नज़र आ रहा है. वीडियो में रैप गा रहे लड़के की पहचान हादसे में 17 साल के नाबालिग आरोपी के तौर पर की जा रही है.

वायरल वीडियो को मराठी न्यूज़ चैनलों टीवी9 मराठी, न्यूज़ 18 लोकमत और एबीपी माझा सहित कई न्यूज़ आउटलेट्स द्वारा प्रसारित किया गया है. जबकि न्यूज़18 लोकमत और एबीपी माझा की रिपोर्ट का कहना है कि वे वीडियो के कंटेंट की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, उन्होंने रैप वाले लड़के की पहचान नाबालिग आरोपी के रूप में की है. 

वीडियो को कई सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा भी शेयर किया गया था. इन पोस्ट्स के आर्काइव वर्ज़न यहां और यहां देखे जा सकते हैं.

वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट. (सोर्स: एक्स/स्क्रीनशॉट)

हालांकि, लॉजिकली फ़ैक्ट्स ने पाया कि वायरल हो रहे वीडियो में पुणे पोर्श कार हादसे का आरोपी नहीं है. इसमें एक कंटेंट क्रिएटर को दिखाया गया है जो ख़ुद को नाबालिग आरोपी बता रहा है.

हमने सच का पता कैसे लगाया?

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कई अकाउंट्स ने स्पष्ट किया कि वीडियो में नज़र आ रहा लड़का नाबालिग आरोपी नहीं है, बल्कि "क्रिंजिस्तान 2" (Cringistaan 2) नाम का एक कंटेंट क्रिएटर है, जिसने वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड किया है.

सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट यह स्पष्ट करता है कि वायरल क्लिप में एक कंटेंट क्रिएटर है, न कि नाबालिग आरोपी. (सोर्स: एक्स/स्क्रीनशॉट)

हमें "क्रिंजिस्तान 2" नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला, चूंकि वीडियो को एक स्टोरी के रूप में अपलोड किया गया था, इसलिए अब यह मौजूद नहीं है. हालांकि, कंटेंट क्रिएटर ने मई 24, 2024 को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर वैसा ही एक और 'रैप गाना' अपलोड किया, जिसमें उसे यह कहते हुए दिखाया गया कि "मैं एक बिल्डर का बेटा हूं" और "मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था" इस वीडियो में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है. कुछ घंटों बाद, उसने इस घटना का मज़ाक उड़ाते हुए एक दूसरी क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर अपलोड की.

इन स्टोरीज़ में एक ही लड़के को दिखाया गया है, जो इशारा करती हैं कि वह पुणे मामले में नाबालिग आरोपी बनकर कंटेंट पोस्ट कर रहा है.

अन्य स्टोरीज़ का स्क्रीनशॉट. (सोर्स: इंस्टाग्राम/स्क्रीनशॉट)

हमने इंस्टाग्राम अकाउंट को स्क्रॉल किया और पाया कि यूज़र ने पहले भी कई भड़काऊ और उकसाने वाले वीडियो बनाए हैं.

इसके अलावा, नाबालिग आरोपी की मां ने एक स्पष्टीकरण वीडियो (आर्काइव यहां) जारी किया, जिसमें कहा गया कि वीडियो में उनका नाबालिग बेटा नहीं है. वीडियो को पुणे स्थित मीडिया हाउस, पुणेकर न्यूज़ द्वारा ऑनलाइन शेयर किया गया था, जिसमें वायरल वीडियो दिखाया गया था और कहा गया था, “मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है वह मेरा बेटा नहीं है. ये सभी फ़र्ज़ी वीडियो हैं. मेरा बेटा डिटेंशन सेंटर में है. कृपया, पुलिस कमिश्नर से उसकी सुरक्षा करने का अनुरोध करें."

कई मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि नाबालिग आरोपी फिलहाल जून 5, 2024 तक डिटेंशन सेंटर में है. हमने स्पष्टीकरण के लिए यरवदा पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर (क्राइम) राहुल जगदाले से संपर्क किया है, और उनका जवाब मिलने पर स्टोरी अपडेट कर दी जाएगी.

क्या है पोर्श दुर्घटना मामला? 

मई 19, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार की चपेट में आने से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई thi, जिसे कथित तौर पर एक प्रमुख बिल्डर का 17 वर्षीय नाबालिग बेटा चला रहा था.

दुर्घटना के बाद, लोगों ने नाबालिग आरोपी को नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की जिसके वीडियो भी सामने आए. आरोपी किशोर को शुरू में पुणे के किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी  जिसमें "सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान' पर 300 शब्दों का निबंध लिखना, 15 दिनों के लिए यातायात नियमों का अध्ययन करना, उसकी शराब पीने की आदत के लिए काउंसलिंग में भाग लेना और मनोरोग उपचार शामिल थे. 

हालांकि, सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश के बाद, पुणे पुलिस ने जेजेबी से आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आग्रह किया. जबकि यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन नाबालिग की जमानत रद्द कर दी गई थी और उसे कथित तौर पर जून 5 तक 15 दिनों के लिए रिमांड होम भेज दिया गया था.

निर्णय

रैप गाना गाते हुए एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो इस ग़लत दावे के साथ शेयर किया गया है कि इसमें पुणे हिट-एंड-रन मामले के नाबालिग आरोपी को दुर्घटना में मारे गए दो पीड़ितों के जीवन का 'मज़ाक' उड़ाते हुए दिखाया गया है. इसलिए, हम वायरल दावे को ग़लत मानते हैं.

(एडिटर का नोट: लॉजिकली फ़ैक्ट्स ने असभ्य भाषा के कारण पोस्ट या वीडियो में कोई भी लिंक जोड़ने से परहेज किया है.)

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